झारखंड मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना: Mukhyamantri Vidhwa Punarvivah Yojna

Mukhyamantri Vidhwa Punarvivah Yojna Jharkhand

मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दिया विधवाओं को एक नया तोहफा। इस तोफे के तहत झारखंड सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है,जिसका नाम है विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना। झारखंड देश का पहले ऐसा राज्य है जहां इस प्रकार की योजना को चलाया गया है। इस योजना के तहत दोबारा विवाह करने वाली विधवा महिला को 2 लाख ₹ की वित्तीय सहायता दी जाएगी। जिससे वह अपनी आगे की जिंदगी की अच्छी शुरुआत कर सके। 

Table of Contents

Overview of Vidhwa Punarvivah Yojna

योजना का नाम मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना
किसको लाभ मिलेगा पुनर्विवाह करने वाली विधवा महिला (केवल झारखंड राज्य)
किसने शुरू की (घोषणा )मुख्यमंत्री चंपई सोरेन (6 मार्च 2024)
योजना का उद्देश्य पुनर्विवाह करने वाली विधवाओं को वित्तीय सहायता
क्या लाभ मिलेगा 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि
आवेदन प्रक्रिया ऑन लाइन / ऑफ लाइन
आधिकारिक वेबसाईट अभी जारी नहीं की गई
मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना – संक्षेप

योजना का उद्देश्य – Objective of Mukhyamantri Vidhwa Punarvivah Yojna  

विधवाओं को अक्सर अपने पति की मृत्यु के बाद सामाजिक अलगाव और वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो उनके जीवन को कठिन बना देता है। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को प्राथमिकता देना है वित्तीय सहायता की ज्यादा जरूरत है, जिससे उन विधवाओं के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा जो कमजोर स्थिति में जीवन जी रही होती हैं।

सामाजिक परिवर्तन की ओर एक नया कदम

इस पहल का उद्देश्य न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना है, बल्कि विधवा पुनर्विवाह के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलना, विधवाओं का आत्मविश्वास बढ़ाना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना भी है। योजना के शुभारंभ के दौरान, सात लाभार्थियों के बीच कुल 14 लाख रुपये वितरित किए गए, जो इस उद्देश्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है और आगे चलकर राज्य में एसी महिलाओं के लिए निरंतर सहयोग देना है। 

योजना के लाभ – Benefits of Mukhyamantri Vidhwa Punarvivah Yojna

  • विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने पर ₹ 2 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • राशि सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
  • लाभ लेने के लिए पुनर्विवाह की तिथि के 1 साल के अंदर आवेदन करना आवश्यक है।

पात्रता

  • लाभार्थी विधवा महिला की आयु विवाह योग्य होनी चाहिए 
  • सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी या आयकर दाता विधवा महिला इस योजना की पात्र नहीं होगी 
  • पात्र विधवाओं को पुनर्विवाह की तारीख से एक वर्ष के भीतर आवेदन करना जरूरी है 
  • अपने दिवंगत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

आवश्यक दस्तावेज – Documents for Mukhyamantri Vidhwa Punarvivah Yojna

  • विधवा महिला का आधार कार्ड
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)
  • प्रार्थी का आयु प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate)
  • विवाह प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता
  • मोबाइल नंबर (Mob  No)
  • फोटो पासपोर्ट साइज 

आवेदन प्रक्रिया

  • अपने नजदीकी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय से विधवा पुनर्विवाह योजना का आवेदन फार्म प्राप्त करें।
  • इस फार्म को भर कर आवश्यक दस्तावेज साथ लगाकर उसी कार्यालय में जमा कर दें।
  • फार्म की जांच और सत्यापित होने के बाद आपको 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि बैंक खाते में मिलेगी।

FAQs

1. मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना किस राज्य ने शुरू की ?

झारखंड ने।

2. मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना में कितनी राशि मिलती है ?

2 लाख रुपए।

3. मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना कब शुरू हुई?

6 मार्च 2024 को ।

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