Pet and Community Dog Bylaws
घरों में पालतू जानवर पालने वालों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। घरों में पाले जाने वाले पालतू कुत्तों के लिए मलिक को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कहां के लिए किया गया है आईए जानते हैंइसके बारे में।
आए दिन कहीं ना कहीं पालतू कुत्तों को लेकर अड़ोस पड़ोस में विवाद होता है ही रहता है। कई बार तो नौबत मारपीट तक भी आ जाती है। इन चीजों के समाधान के लिए ही चंडीगढ़ नगर निगम ने पालतू कुत्तों से संबंधित नया कानून बनाया है।
ड्राफ्ट बायोलॉज 2024- Pet and Community Dog Bylaws, 2024
चंडीगढ़ के नगर निगम ने पेट एंड कम्युनिटी डॉग के लिए ड्राफ्ट बायोलॉज 2024 को पास किया है। इसके अनुसार कुत्तों को घर में पालने वालों को कुत्ते का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
फीस भी देनी होगी
इसके लिए फीस भी निर्धारित की गई है जो ₹ 500 होगी और 5 साल बाद रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करवाना होगा। रिन्यू करवाने की फीस ₹50 देनी होगी।
अवहेलना करने पर जुर्माना
यदि कोई मालिक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है तो उसे पर ₹5000 का जुर्माना लगेगा। एक बार जुर्माना लगने के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पर इतनी ही जुर्माना राशि के साथ कुत्ते कोन गर निगम जप्त कर लेगा और ले जाएगा। यदि किसी को किसी का पालतू कुत्ता काटता है तो इस चीज का हर्जाना कुत्ते को पालने वाले मलिक को चुकाना होगा। यदि पड़ोसी किसी कुत्ते के ज्यादा भोंकने से परेशान हो रहे हैं तो वह नगर निगम में कंप्लेंट कर सकते हैं जिससे नगर निगम कुत्ते को जप्त करने की कार्रवाई कर सकता है।
छह नस्लों को पालने की अनुमति नहीं
अमेरिकन बुलडॉग, अमेरिकन पिटबुल, बुल टेरियर, केन कोरो, डोगो अर्जेंटिनो और रॉटवीलर। (American bulldog, American pitbull, bull terrier, cane corso, Dogo Argentino and rottweiler.)